एनजीटी ने पश्चिम दिल्ली के बैंक्विट हॉल्स के निरीक्षण का आदेश दिया

नाज सिद्दीकी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पश्चिम दिल्ली में बिना अनुमति के बैंक्विट हॉल्स चलाए जाने के आरोप संबंधी अर्जी पर उनका निरीक्षण करने का आदेश दिया है और इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को यहां पंजाबी बाग में बैंक्विट और शादी हॉल्स का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। अधिकरण ने इससे पहले सीपीसीबी, डीपीसीसी, पंजाबी बाग के जिलाधिकारी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की संयुक्त समिति से इस मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। एनजीटी ने कहा कि रिपोर्ट में जिक्र है कि केवल आठ बैंक्विट हॉल का निरीक्षण किया गया जबकि इलाके में कई अन्य बैंक्विट हॉल भी हैं। उसने कहा, वे बिल्डिंग योजना/मानचित्र नहीं पेश कर सके। उनमें किसी के पास भी अधिकृत पार्किंग व्यवस्था नहीं है। सभी के पास बोरवेल हैं लेकिन वे अनुमति पत्र नहीं दिखा पाए। अन्य कमियों का भी जिक्र है। डीपीसीसी की रिपोर्ट यह है कि तीन बैंक्विट हॉल बिना मंजूरी के चल रहे थे। अधिकरण शहर के बाशिंदे दीपक दत्ता की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। अवैध बैंक्विट हॉल्स के खिलाफ याचिका दायर करने वाले दत्ता का आरोप है कि वे बिना किसी बिल्डिंग प्लान या अन्य मंजूरी के चल रहे हैं।