मो. रहीस खान
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने के लिए दायर याचिका पर आज सुनवाई टाल दी है। कोर्ट इस मामले पर कल यानि 23 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका जोगिंदर तुली ने दायर की है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-124ए के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। राहुल के सभी मोदी चोर हैं के बयान पर उनके खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में उनके चौकीदार चोर है वाले बयान के खिलाफ सुप्रीम में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस बयान पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और 22 मई को सुनवाई का तारीख तय की। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई ए कहा था कि हमने कभी भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी के बयान को लेकर बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी केस दर्ज कराया है।