मुजाहिद खान
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के दक्षिण पूर्वी इलाके में ओखला अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र का संचालन करने वाली एक कंपनी को नियमों का उल्लंघन करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है । क्षमता से अधिक अपशिष्ट रखने सहित संचालन संबंधी मुद्दे को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने तिमारपुर ओखला कचरा प्रबंधन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है कि 2007 में कंपनी को जारी पर्यावरण मंजूरी को क्यों न निलंबित कर दिया जाए । मंत्रालय ने 16 जनवरी को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब तलब किया है । ओखला संयंत्र का निरीक्षण करने गयी टीम ने 15 दिसंबर 2018 को पाया कि वहां कई नियमों का उल्लंघन हो रहा है, इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है ।
ओखला अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र का संचालन करने वाली कंपनी को सरकार ने नोटिस जारी किया