अगस्ता वेस्टलैंडः विचौलिये सुशेन मोहन गुप्ता की न्यायिक हिरासत 3 मई तक बढ़ी

नदीम अहमद
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में गिरफ्तार बिचौलिये सुशेन मोहन गुप्ता की न्यायिक हिरासत तीन मई तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज अरविंद अरविंद कुमार ने सुशेन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। पिछले 20 अप्रैल को कोर्ट ने सुशेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि 2016 में सुशेन ने इस बात से इनकार किया था कि वो मारीशस के इंटरस्टेलार टेक्नॉलॉजीज को जानता है। बाद में ये पता चला कि सुशेन उस कंपनी को फंड ट्रांसफर करने का निर्देश देता था। तब सुशेन के वकील ने कहा था कि सुशेन को जब भी जांच के लिए बुलाया गया है उसने जांच में सहयोग किया है । तब ईडी ने कहा था कि जब इस मामले में राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बनना चाहता था तो सुशेन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए दुबई गया था। उसने सभी गवाहों को फोन कर कोई बात नहीं बताने को कहा था। उसने साक्ष्यों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। ईडी ने सुशेन को 25 मार्च की रात में गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट से बताया कि सुशेन जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। इसी वजह से उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। ईडी के मुताबिक सुशेन अगस्ता हेलीकॉप्टर डील समेत कई रक्षा सौदों में कथित तामिल रहा है। ईडी के मुताबिक इस मामले में सरकारी गवाह बने राजीव सक्सेना से पूछताछ के बाद सुशेन की भूमिका का पता चला था। ईडी के मुताबिक सुशेन के पास अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद में भुगतान संबंधी कुछ जानकारियां हैं। ईडी सुशेन से उसके संपर्कों के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। इसलिए उससे हिरासत में पूछताछ की जरुरत है। इस मामले में ब्रिटिश नागरिक और बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस मामले में ईडी और सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है जिसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपित बनाया गया है।